सरकार ने सभी अधिकारियों को मुख्य सचिव की ओर से पत्र भेजकर सख्ती बरतने की हिदायत दी गई है।
लखनऊ| में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच होली के त्यौहार पर शासन ने हुड़दंग ना करने की हिदायत दी है। होली पर कोविड नियमों के साथ त्यौहार मानने की सलाह दी है। यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, और पुलिस के आला अधिकारियों को साफ कहा है कि होली पर कार्यक्रम परमिशन लेने के बाद ही होंगे।
गांव-गांव तैनात रहेंगे नोडल अधिकारी
शहर के वार्ड से लेकर गांव तक एक-एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। जो होली पर बाहर आने वालों की निगरानी कर सके और उनकी जांच कराकर सुनिश्चित कर सके कि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति बिना जांच के तो नहीं है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बाहर से आए व्यक्ति कि जांच रिपोर्ट आने तक वो घर पर रहे।
कैदियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत
मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने कहा कि हर जनपद में डेडीकेटेड हॉस्पिटल संचालित रहें। साथ ही बाकी हॉस्पिटल को भी नोटिस देकर इसके लिए तैयार रहने को कहा जाए। जबकि मानव संसाधन और उपकरण की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। होली पर जेल से रिहा हो रहे कैदियों को भी लेकर हिदायत दी गई हैं कि रिहा होने के बाद कैदियों की कोविड जांच करा ली जाए।
सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन
पॉजिटिव केस से जुड़े कॉन्टैक्ट वालों की 48 घंटे के अंदर ट्रैकिंग की जायेगी।
जिन जिलों में कोविड के केस ज्यादा हैं, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से कराए जाएगी
अन्य शिक्षण संस्थान मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर सभी संस्थानों में 25 मार्च से 31 मार्च तक के होली के अवकाश रहेगा, लेकिन परीक्षाएं होंगी।
सर्वाजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों का मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करना अनिवार्य होगा।