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घर में नहीं होगा शौचालय तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, दिशा-निर्देश जारी

 HBCNews.in

पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए कमर कसने वाले लोगों पर सरकार ने यह शर्त थोप दी है कि अगर घर में शौचालय नहीं है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जायेगा। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इसमें आयोग ने यह शर्त जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के घरों में कम से कम एक शौचायल होना जरूरी है। यदि उनके घर शौचालय नहीं है तो उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित रखा जायेगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया है।

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शौचालय है तो देना होगा शपथ पत्र:

यही नहीं बिहार सरकार के निर्देश के तहत पंचायत चुनाव में नामांकन पर्चा भरने वाले उम्मीदवारों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय है। पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जल्द जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को पर्चा भरने से लेकर चुनाव संपन्न कराने से संबंधित तैयारियों का विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।

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दस चरणों में चुनाव कराने की तैयारी:

वहीं चुनाव आयोग की तैयारी जिला वार दस चरणों में चुनाव कराने की है। प्रत्येक बूथ पर अधिक-से-अधिक आठ सौ मतदाता होंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी से यह भी कहा गया है कि शीघ्र औपचारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने पंचायत चुनाव में पारदर्शिता अपनाने पर बल दिया है ताकि प्रत्याशियों की शिकायत कम-से-कम आयोग के पास आये।

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