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UP में अब गर्भवती महिलाओं को ऑफिस नहीं जाना होगा

लखनऊ। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिला कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने का निर्देश जारी किया। अब उन्हें कार्यालय नहीं आना होगा। इसके साथ ही दिव्यांग और 50 साल से ऊपर के कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने यह निर्देश जारी किया है। इसके अलावा विभागों में 50 फीसदी कर्मचारी ही ऑफिस से काम करेंगे। बाकी घर से काम करेंगे।

मुख्य सचिव ने बताया कि 50% कर्मचारी जो दफ्तर आएंगे। उसमें एक साथ 33% से ज्यादा उपस्थिति नहीं होगी। सरकार के 200 से ज्यादा विभाग हैं। इसमें नियमित और संविदा मिलाकर करीब 18 लाख कर्मचारी हैं। पिछले दिनों चुनाव के दौरान करीब 6 लाख राज्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उसमें से काफी संक्रमित हो गए हैं। माना जा रहा है कि उसी के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मौत पर मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि

कोविड ड्यूटी के दौरान संक्रमण से कर्मचारियों की मौत होने पर अब सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। शासन ने तत्काल प्रभाव से सभी डीएम को इसके आदेश जारी किए हैं। इसमें कोरोना रोकथाम, उपचार और बचाव काम में लगे कर्मचारियों को शामिल किया गया है। यह राशि मृतक के परिजनों को एकमुश्त दी जाएगी।

इन्हें मिलेगी अनुग्रह राशि

ग्राम विकास विभाग के सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के आश्रितों को राशि मिलेगी। इसमें कोविड संक्रमण से मौत होने के बाद आश्रितों को मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जिलाधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी। तब जाकर मृतक आश्रितों को ये अनुग्रह राशि जारी होगी।

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