उदयपुर। HBCNews.in
पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रतापलाल भील पर एक महिला द्वारा लगाए गये बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की 35 वर्षीय महिला ने 56 वर्षीय विधायक के खिलाफ शिकायत दी है कि शादी का प्रलोभन देकर आरोपी विधायक ने उसके साथ बलात्कार किया।
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पीड़िता ने शादी के लिए पहले किया ‘ना’ फिर कहा ‘हां’:
पीड़ित महिला ने बतायाकि कुछ वर्ष पूर्व नीमच में आयोजित सामाजिक समारोह में बीजेपी विधायक प्रतापलाल भील से मिली। धीरे-धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और विधायक ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों को जारी रखा। नियमित अंतराल पर वह मुझसे शादी करने के लिए कहते थे। इसके बाद मैंने इस शर्त पर हां कही कि वह अपने परिवार के सदस्यों से इसकी अनुमति लेंगे।
बीजेपी विधायक ने अपार्टमेंट में बनाएं शारीरिक संबंध:
पीड़िता के अनुसार विधायक भील ने उसे बताया कि उसने अपनी पहली पत्नी को उसकी सहमति के साथ सामाजिक और सामुदायिक प्रमुखों की उपस्थिति में छोड़ दिया। इसके बाद पिछले दो वर्षों से मिलते रहे। इसके बाद पीड़िता उदयपुर के एक अपार्टमेंट में पहुची और जहां शादी करने के प्रलोभन देकर विधायक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वह पीड़िता के कॉल का जवाब देना बंद कर दिए और धीरे-धीरे बचना शुरू किया।
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उदयपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजीव पचार ने कहा कि विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और मौके की वीडियोग्राफी की गई है। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। चूंकि मामला विधायक का है, इसलिए इसकी जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। वहीं, विधायक ने कहा कि मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।