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UP में ड्राइवर, कंडक्टर की कोरोना से मौत पर परिवार को मिलेगी 50-50 लाख की मदद

लखनऊ : रोडवेज में बस चलाने वाले ड्राइवर कंडक्टर व अन्य सभी कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मौत होने पर प्रदेश सरकार उनके परिवार के किसी सदस्य को 50 लाख रुपए देकर मदद करने का निर्णय लिया है. प्रदेश के कई रोडवेज संगठनों ने प्रदेश सरकार से लेकर परिवहन निगम के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर मांग किया था कि कोरोना से संक्रमित होकर मरने वाले बस कर्मचारियों के परिजन को आर्थिक सहायता दी जाए.

जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मियों, संविदा कर्मचारी और प्रतिदिन कार्यरत कर्मचारियों की मौत होने पर उनके आश्रय पर रहने वाले परिजन को 50 लाख रुपए एकमुश्त देने को कहा है. जिसको लेकर प्रदेश के परिवहन निगम के अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी के लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है. प्रदेश में फैलते कोरोना संक्रमण के बीच कई रोडवेज बस कर्मचारियों ने दूसरे प्रदेश से आए लोगों को उनके घर पर छोड़ा है.

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