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रेप के आरोपी से बोलें CJI, पीड़िता से करो शादी तभी मिलेगी बेल, नहीं तो…

नई दिल्ली। HBCNews.in

सरकारी कर्मचारी द्वारा बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग करने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने नई बहस जन्म दे दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्या वह उस महिला से शादी करेगा जिसने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया है। वह पीड़िता से शादी करने को हामी भरेगा तभी बेल मिलेगी वरना जेल में रहना होगा।

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स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप:

बता दें कि शीर्ष अदालत महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के एक तकनीशियन मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उस पर एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार करने का आरोप है। उसके खिलाफ गंभीर पोस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) धाराओं में मुकदमा दर्ज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि यदि आप शादी करना चाहते हैं तो हम मदद कर सकते हैं। यदि नहीं तो नौकरी जाएगी और जेल जाना होगा। तुमने लड़की को लुभाया और उसके साथ रेप किया।

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जब पीड़िता 18 साल की हुई तो आरोपी ने किया इंकार:

आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि उसके क्लाइंट की नौकरी जा सकती है। जब लड़की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने गई थी तो आरोपी की मां ने शादी का प्रस्ताव रखा था। हालांकि पीड़िता ने इसे ठुकरा दिया था। फिर एक सहमति बनी कि लड़की 18 साल की हो जाएगी तो शादी होगी। जब पीड़िता 18 साल की हो गई तो आरोपी ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने रेप का केस दर्ज कराया।

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हम शादी के लिए नहीं डाल रहे तुम पर दबाव:

आरोपी शख्स को एक मौका देते हुए चीफ जस्टिस बोबडे ने पूछा कि, क्या तुम उससे शादी करोगे? इस पर आरोपी के वकील ने कहा कि हम बातचीत करके इस बारे में बताएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आरोपी को लड़की को लुभाने और रेप करने से पहले सोचना चाहिए था। वह जानता था कि वह सरकारी कर्मचारी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम शादी के लिए तुम पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। हमें बताओ तुम चाहते हो या नहीं। नहीं तो तुम कहोगे कि हम उससे शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

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