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महामारी में भी लोगों ने तोड़े प्रोटोकाल के नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना के इलाज के लिए जहां एक तरफ अस्पतालों का बिल भरने में लोगों का दम निकल रहा। वहीं, लखनऊ वालों ने मास्क न पहनने पर 3 करोड़ 29 लाख 77 हजार और सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 23 लाख रुपए का जुर्माना भर दिया। लखनऊ पुलिस लॉकडाउन के उलंघन में अब तक 3,98,16,100 रुपए का जुर्माना वसूल चुकी है।

कोरोना की पहली लहर में पिछले साल 24 मार्च को सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने के साथ सरकार ने इसका उलंघन करने वालों पर मुकदमें दर्ज कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए थे। लखनऊ पुलिस ने 24 मार्च 2020 से 9 मई 2021 तक लॉकडाउन का उलंघन करने के मामले में 2413700 मुकदमे दर्ज करके 3,98,16,700 रुपए का जुर्माना वसूला। इसमें 3738135 रुपए इस साल 15 अप्रैल से 9 मई के बीच 25 दिनों में वसूल किए। जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया का कहना है कि लॉकडाउन का उलंघन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है।

हालात सुधरते ही सरकार ने मुकदमें लिए वापस

पुलिस ने संक्रमण फैलाने, महामारी अधिनियम और यातायात नियमों को तोड़ने के मामले में 2,41,3700 एफआईआर दर्ज कर 4742 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि, पिछले साल जुलाई के बाद हालात सुधरने शुरू हुए तो मुख्यमंत्री ने सभी मुकदमों को समाप्त करने का निर्देश दिया। अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मुकदमे खत्म किए जा चुके हैं।

फेरी और पटरी दुकानदारों पर पड़ रही मार

व्यापारियों का कहना है कि फेरी और पटरी दुकानदारों की जीविका हर रोज कमाने से चलती है। लॉकडाउन में परिवार के पेट पालने का संकट खड़ा होने पर मजबूरन उन्हें कानून का उलंघन करके बाहर निकलना पड़ रहा है। यह गली मोहल्लों में फेरी लगाकर रोजी रोटी का जुगाड़ करने में कार्रवाई की जद में आकर जुर्माना भर रहे हैं।

24 मार्च 2020 से 9 मई 2021 तक इस तरह हुई कार्रवाई

  • जोखिम पैदा करने में 1689 FIR, 3929 गिरफ्तारी
  • महामारी अधिनियम में 288 FIR, 813 गिरफ्तारी
  • बिना मास्क बाहर निकलने में 226733 लोगों से 32977650 रुपये जुर्माना
  • सार्वजनिक स्थान पर थूकने में 1557 चालान, 230700 जुर्माना
  • यातायात नियमों के तहत 2411723 FIR, 688616 चालान, 6607750 जुर्माना
  • 15 अप्रैल से 9 मई तक 33779 चालान, 3738125 जुर्माना

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