बहराइच। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक सख्त कानून बनाया है लेकिन कानून बनाने के बाद भी लव जिहाद जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है यूपी के बहराइच जिले में। जहां एक मुस्लिम युवक ने ब्राह्मण बनकर लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाया और फिर उससे शादी की। शादी के बाद लड़की जब उसके घर पहुंची तो पता चला की वह ब्राह्मण नहीं मुस्लिम है। अब पीड़िता ने युवक के खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
जानकारी के अनुसार, बहराइच के विशेश्वरगंज इलाके में महाराजगंज जिले से आई एक युवती ने अपने पति के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती सीता का आरोप है कि सरकाही गांव का शहंशाह खान नाम का युवक उसके साथ हिंदू बनकर कर प्रेम किया और खुद को ब्राह्मण बताकर युवती से शादी कर लिया।
घर पहुंचने के बाद पता चला युवक मुस्लिम है
पीड़िता के मुताबिक, शादी के बाद ससुराल पहुचने पर पता चला कि जिस युवक से उसने प्रेम विवाह किया है, वह हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। जब मैंने इस बात का विरोध किया युवक ने उसके साथ नशीली गोली खिलाकर जबरन यौन शोषण किया। युवक के द्वारा लगातार कई दिनों तक उसे हाई पावर डोज की नशीली दवाइयां खिलाई गयी और बंधक बनाकर रखा गया। यही नहीं युवती के द्वारा विरोध करने पर युवक और उसके परिजनों के द्वारा जमकर पिटाई भी की गई।
अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) कुंवर ज्ञानन्जय सिंह ने बुधवार को बताया कि महराजगंज के नौतनवा इलाके की रहने वाली, स्वयं को हिन्दू बता रही 22 साल की एक युवती ने 18 मई को बहराइच जिले के थाना विशेश्वरगंज में शिकायत दर्ज करायी कि थाना क्षेत्र के सरकाही गांव के निवासी मुस्लिम युवक शहंशाह खान ने स्वयं को हिन्दू बतलाते हुए उससे जबरदस्ती शादी की है।
महिला का आरोप है कि शहंशाह उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है और शहंशाह के परिवार के कल्लन व सद्दाम उसे मारते पीटते हैं। एएसपी ने बताया कि आरोपों के आधार पर विशेश्वरगंज थाने में शहंशाह खान व अन्य के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट व 3/5 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध कानून 2020 की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।
टेलीफोन से शुरू हुआ प्यार, फिर हुई शादी
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि, प्रकरण की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि पीड़िता की शहंशाह से टेलीफोन से बात होती रहती थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गयी और शादी करके दोनों थाना विशेश्वरगंज अंतर्गत ग्राम सरकाही में करीब तीन माह पूर्व आकर रहने लगे। बाद में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा जिसकी शिकायत थाने तक आती थी व दोनों आपस में सुलह करके वापस चले जाते थे। मंगलवार को युवती ने युवक पर नए आरोप लगाए हैं।
एएसपी के अनुसार, प्रथम दृष्टया लव जिहाद का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। सिंह ने बताया कि पंजीकृत अभियोग के आधार पर आरोपी पति को पूछताछ के लिये थाने पर लाया गया है। युवती की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
ये है लव जिहाद के खिलाफ कानून
गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी। दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।
महिला SC/ST कैटेगरी में आती है तो उसका जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ऐसे मामले में जुर्माना 25 हजार रुपए होगा।
सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने की राशि 50 हजार तक होगी।
अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माने की रकम 10 हजार रहेगी।
धर्म परिवर्तन के लिए हो रहीं शादियां भी दायरे में
कानून के मुताबिक, धर्मांतरण के मामले में अगर माता-पिता, भाई-बहन या अन्य सगा संबंधी शिकायत करता है तो कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है। धर्म बदलने के लिए दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। यही नहीं लव जिहाद जैसे मामलों में मदद करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा होगी। अध्यादेश के मुताबिक, शादी कराने वाले पंडित या मौलवी को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना जरूरी है।