नई दिल्ली। दिल्ली सरकार राजधानी में शराब की होम डिलीवरी के बाद अब घर-घर राशन की भी डिलीवरी कर सकेगी। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र सरकार उनके राशन की होम डिलीवरी योजना को मंजूरी नहीं दे रही है। हालांकि इस मामले में न्यायालय का रुख करने के बाद अब दिल्ली सरकार को राशन की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरकों या उचित मूल्य की दुकान (एफएसपी) के मालिकों की आपूर्ति को राष्ट्रीय राजधानी में राशन की होम डिलीवरी के लिए डायवर्ट करने की अनुमति दी है। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने 22 मार्च, 2021 को दिए अपने आदेश में बदलाव भी किया जिसने दिल्ली सरकार को मौजूदा पीडीएस वितरकों को खाद्यान्न और आटे की आपूर्ति को रोकने या कम करने से रोक दिया था।