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UP के सभी जिलों में अब सिर्फ शनिवार-रविवार को रहेगा लॉकडाउन

लखनऊ। वायरस की तीसरी लहर के खतरों के बीच उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया। बुधवार 9 जून से अब प्रदेश के सभी जिलों में बाजार और अन्य संस्थान खुल सकेंगे। केवल शनिवार और रविवार को वीकली लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा हर रोज शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू रहेगा। इस बीच, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।

यूपी में 0.2% पॉजीटिविटी रेट

2,84,911 कोविड-19 टेस्ट में 797 नए केस बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में आए हैं। 0.2% पॉजिटिविटी के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ़्यू समाप्त हो गया है।
प्रदेश में मंगलवार तक 14067 केस कोरोना केस एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में 797 नए केस आए और 2226 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट 97.9 % पहुंच गया है। ओवराल पॉजिटिविटी 3.3 % रही। यूपी सरकार के दावों के अनुसार 4,57,085 लोगों ने वैक्सीन बीते 24 घंटे में लगाई है। अब तक प्रदेश में दो करोड़ सात लाख 11 हजार 683 लोगों ने सिंगल और डबल डोज के साथ वैक्सीन ले ली है। कल बुधवार 9 जून से उप्र में सरकार के नियमों के अनुसार खुलेंगे सारे ज़िले खुले रहेंगे। शेष ज़िलों को भी सरकार ने खोलने की अनुमति दे दी हैं।

वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में ये नियम रहेंगे लागू

  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर प्रदेश में दुकाने सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति है। ये छूट हफ्ते में 5 दिन होगी. शनिवार व रविवार बंदी रहेगी।
  • कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।
  • कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और बाकी सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे. निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे।
  • इसके अलावा औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडी भी पूर्व की भांति खुली रहेंगी। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में कोविड-19 की नियमों की अनिवार्यता होगी।
  • स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए अभी भी अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट्स के लिए होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी, हाईवे पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ढाबे खोले जा सकेंगे।
  • धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
  • अंडे, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढककर खोलने की अनुमति होगी, खुले में कोई भी इन चीजों के बेचने के मनाही है।
  • पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी. कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम स्विमिंग पूल,
  • क्लब एवं शॉपिंग मॉल टोटल बंद रहेंगे।
  • यूपी सरकार 8 जून को इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर कोरोना के नियमों में संशोधन भी कर सकती है।

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