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वाराणसी में आज से  नाइट कर्फ्यू , पढ़ि‍ए कि‍न्‍हें मि‍ली है छूट

वाराणसी। नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण वाराणसी में एक बार फि‍र बढ़ रहा है, जिसपर नियंत्रण के लि‍ये समुचित निर्देश जारी कर दि‍ये गये हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी *अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का नियम जारी किया है।

इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे जनपद में नाइट कर्फ्यू का नियम जारी रहेगा और किसी को भी घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान दूध की सप्लाई, सब्ज़ी मंडी और रात्रिकालीन दवा की दुकानों पर पाबंदी नहीं रहेगी।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में आज रात से लगने वाले नाइट कर्फ्यू में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबन्ध से प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें मुक्त होंगे।

इसके अलावा रात्रि शिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे।

साथ ही चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोथिंग संस्थान बंद रहेंगे केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी इस दौरान सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व मुख्यालय पर बने रहेंगे।

किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को उनके विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 ड्यूटी या कोविड ड्यूटी हेतु किसी भी समय बुलाया जाता है, तो तत्काल वह अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यालय में रिपोर्ट करेंगे। इन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपना मोबाईल नम्बर भी हमेशा ऑन रखा जायेगा तथा आने वाले कॉल को रिसीव किया जायेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर
सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

इसके अलावा परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंधित किया जाता है। पूर्व के शासनादेश के अनुसार पंचायत निर्वाचन के प्रचार हेतु 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

विकास प्राधिकरण, नगर निगम, खेल विभाग आदि विभागों के समस्त प्रकार के पार्क, स्टेडियम व अन्य निजी पार्क सुबह 6 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा घाटों पर समस्त प्रकार की आरतियां सूक्ष्म रूप से की जायेगी और इसमें जन-सामान्य द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जायेगा। आरतियां केवल पारंपरिक आयोजकों द्वारा ही सूक्ष्म रूप से की जाएंगी।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि प्रातः 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतक 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों से ज्यादा व्यक्ति एक बार में इकट्ठे नहीं होंगे।

वहीं जनपद वाराणसी के समस्त शासकीय, निजी कार्यालय, केंद्रीय सरकार व विभागों के कार्यालय, निजी चिकित्सालय, मॉल, होटल, रेस्टोरेन्ट, बड़े धार्मिक स्थल, दुकानों आदि पर ( जहाँ ज्यादा संख्या में कर्मचारियों एवं जनता का आना-जाना होता हो) कोविड हेल्प डेस्क लगाया जाना तथा इस कोविड़ हेल्प डेस्क पर उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत कोविड़ हेल्प डेरक पोस्टर व सामान्य जानकारी के निर्देश का विवरण लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोविड हेल्प डेस्क पर शिफटवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जायेगी जो प्रत्येक आगंतुक का तापमान व ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे।
कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी के द्वारा नियमित रूप से मास्क एवं ग्लब्स पहना जाएगा व आगंतुको से सम्पर्क करते समय न्यूनतम 2 गज की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था की जाएगी। कोविड हेल्प डेस्क पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर एवं पल्स आक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जायेगा।

जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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