वाराणसी। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर का असर कम होने पर वाराणसी में 54 दिन बाद सोमवार को मॉल और रेस्टोरेंट एक बार फिर खुल गए। जिला प्रशासन की ओर से सभी के लिए निर्देश जारी किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हर हाल में करना है। कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतिष्ठान के संचालक की जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए अभी लोगों को और इंतजार करना होगा। इस संबंध में फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है।
50% क्षमता से खुलेंगे रेस्टोरेंट
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि सोमवार से जिले में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। कोविड प्रोटोकाल के अनुसार मॉल और रेस्टारेंट की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन के लिए भी छूट दी गई है।
प्रत्येक हफ्ते शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी। रेस्टोरेंट और मॉल में कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य किया गया है। हेल्प डेस्क में थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर हर हाल में रखना होगा। पुलिस और मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन न हो। अन्यथा महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया
पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया कि सोमवार से बाजार में भीड़ बढ़ने के मद्देनजर पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जिन भी थाना क्षेत्रों में मॉल और बड़े रेस्टोरेंट हैं। उनसे संबंधित थानेदार औचक निरीक्षण कर देखेंगे कि कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बीच-बीच में एनाउंस कर लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए समझाने को कहा गया है। अभी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा टला नहीं है, इसलिए इसे लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतना नहीं ठीक नहीं है।