प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया है। अब ऐसे मुकदमे जिनकी सुनवाई की तिथि तय (डेट फिक्स) है। उनके केसों की सूची अब एक दिन पूर्व की प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए लगने वाले मुकदमों की पूरक व अतिरिक्त सूची के प्रकाशन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है।
अभी तक सुनवाई के ही दिन जारी होती थी मुकदमों की सूची
अभी तक पूर्व निर्धारित तिथि वाले मुकदमों की सूची सुनवाई के ही दिन सुबह जारी की जाती थी। इससे अधिवक्ताओं को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। यदि कोई अधिवक्ता किसी काम से शहर के बाहर गया हो तो उसकी समस्या और बढ़ जाती थी। कोर्ट प्रशासन ने जारी आदेश में कहा है कि नए दाखिल मुकदमे पूर्ववत प्रकाशित होते रहेंगे। ये मुकदमे दाखिले के तीसरे दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होते हैं।
पीठ सचिव तैयार करेंगे ऐसे मुकदमों की सूची
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने सभी पीठ सचिवों को इस आशय का निर्देश दिया है। पीठ सचिव ऐसे मुकदमों की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रधान पीठ सचिव को भेजेंगे और प्रधान पीठ सचिव एक संयुक्त सूची तैयार करेंगे जो सुनवाई तिथि के कार्य दिवस की पूर्व संध्या पर पूरक सूची या अतिरिक्त सूची में प्रकाशित की जाएगी। यह व्यवस्था तीन जून 21 को जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए लागू की गई है।
वकील लंबे समय से कर रहे थे इसकी मांग
अधिवक्ता इस आशय की लंबे समय से मांग करते रहे थे। इसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने सुनवाई के लिए लगने वाले मुकदमों की पूरक व अतिरिक्त सूची के प्रकाशन प्रक्रिया में जरूरी बदलाव किया है। एडवोकेट सुरेश बहादुर सिंह ने बताया कि कोर्ट के इस बदलाव से अधिवक्ताओं व वादारियों को काफी फायदा होगा।