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चनावी रैलियों पर भड़का कोर्ट- EC अधिकारियों पर दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा

चेन्नई। कोरोनावायरस काल में चुनावी रैलियों की अनुमति देने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हैं। अदालत ने यहां तक चेतावनी दी है कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया तो मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ‍तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 15 हजार 659 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं, जबकि 82 लोगों की मौत हुई है।

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्‍य न्यायाधीश संजीब बनर्जी ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चुनावी रैलियों की अनुमति के लिए अदालत ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई।
कोर्ट ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना के मद्देनजर अदालत ने कहा कि यदि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो तत्काल प्रभाव से मतगणना पर रोक लगा दी जाएगी। अदालत ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है।

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