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यूपी में कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लागू कोरोना कर्फ्यू के बीच बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। ऐसे कर्मचारियों को अब आवागमन में छूट मिलेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसके लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे कर्मचारी अपने संस्थान का आईकार्ड दिखाकर ट्रैवेल कर सकेंगे। इससे पहले संशोधित गाइडलाइन में खेती-किसानी से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट मिली थी। अन्य सभी लोगों के लिए 31 मई तक प्रतिबंध जारी रहेंगे।

बेवजह बाहर निकलने पर हुई कार्रवा

जरूरी सेवाओं में भी वैक्सीन लगाने वाले, मेडिकल इमरजेंसी में हुई आवाजाही और औद्योगिक गतिविधियों को छूट दी गई है। लेकिन आम लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहने वाली है। 31 मई तक बढ़ाई गई लॉकडाउन में सरकार ने पूर्व की तरह सभी प्रतिबंध को लागू रखा है। करोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमना और बाहर निकलने पर कार्यवाही की जा सकती है।

लॉकडाउन गाइडलाइन में इन्हें मिली है छूट

औद्योगिक गतिविधियों को छूट यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं तो आई-कार्ड दिखाकर आ-जा सकते हैं।मेडिकल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई से जुड़े ट्रांसपोर्टेशन को भी छूट दी गई है।
डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान और व्यवसाय से जुड़े लोग।
ई-कॉमर्स ऑपरेशंस यानी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिले जरूरी सामान के ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं।
मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वे अपने संस्थान का आई-कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं।

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