वाराणसी| एसीजेएम न्यायालय कार्ड में 138 एन आई एक्ट के तहत सूरज शर्मा नामक अभियुक्त के खिलाफ परिवार वादी मुकदमा दाखिल किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा विगत कई बार वारंट जारी किया गया लेकिन मंडुआडीह इंस्पेक्टर द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार न करने के बाद वादी के अधिवक्ता शशिकांत यादव व हरिकेश गुप्ता ने इंस्पेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी करने हेतु कोर्ट में आवेदन किया गया जिसे कोर्ट ने गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए मंडुआडीह स्पेक्टर के खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया।