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अब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी, आदेश हुए जारी

उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियां सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित हो रही हैं

गौतमबुद्ध नगर जिले में मई महीने के 20 दिनों के दौरान करीब एक अरब की शराब आबकारी विभाग ने बेची है
उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। पूरे राज्य से लॉकडाउन हटते ही शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने का वक्त भी नए सिरे से जारी कर दिया गया है। गुरुवार को आबकारी विभाग ने आदेश जारी करके बताया है कि अब पूरे राज्य में शराब और बीयर की दुकानें सुबह 10:00 बजे खुलेंगे और रात 9:00 बजे बंद होंगी। अभी तक सामान्य बाजारों की तरह शराब की दुकानें भी शाम 7:00 बजे बंद की जा रही हैं।

अनलॉक की गाइडलाइंस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक गतिविधियां सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक संचालित हो रही हैं। मतलब, पूरे राज्य के सभी बाजार, कमर्शियल कंपलेक्स और मॉल शाम 7:00 बजे बंद कर दिए जाते हैं। वीकेंड के दोनों दिन शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह बंद रखने का आदेश है। मतलब, शुक्रवार की शाम 7:00 बजे से आने वाले सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक वाणिज्य गतिविधियां प्रतिबंधित रहती हैं। अब राज्य के आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों को लेकर नया आदेश जारी किया है।

रे राज्य में बीयर, देसी शराब और विलायती शराब की दुकानें सुबह 10:00 बजे खुलेंगी और रात 9:00 बजे तक खुली रहेंगी। दरअसल, आबकारी विभाग का तर्क है कि शराब की दुकानें सुबह 7:00 बजे नहीं खुलती हैं। ऐसे में शाम को 7:00 बजे दुकानों को बंद करने से कारोबारी असर पड़ रहा है। लिहाजा, केवल शराब की दुकानों को 2 घंटे की अतिरिक्त मोहलत देते हुए रात 9:00 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। एक नियम लागू किया गया है। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानों को नहीं खोला जाएगा।

आपको बता दें कि कोरोनावायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान पूरे राज्य में शराब के ठेकों को बंद कर दिया गया था। बाद में थोड़ी मोहलत देते हुए शराब की दुकानें पांच-छह घंटों के लिए खोली जा रही थीं। इसका फायदा आबकारी विभाग को मिला है। मसलन, गौतमबुद्ध नगर जिले में मई महीने के 20 दिनों के दौरान करीब एक अरब की शराब आबकारी विभाग ने बेची है।

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