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जिला जेल में निरुद्ध 9 बंदी को उनके निजी बंध पत्र के आधार पर 60 दिन की अंतरिम जमानत

वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव कुमुद लता त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन में कोविड-19 संक्रमण के कारण जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध 7 वर्ष तक की सजा योग्य मामलों में संबंधित विचाराधीन बंदियों को अधिकतम 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश के अनुपालन में आज गुरुवार को कुल 9 बंदी को उनके निजी बंध पत्र के आधार पर 60 दिन की अंतरिम जमानत पर आदेश पारित किया गया।

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