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UP में आबकारी दुकानों को खोलने का लिया फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में शराब की दुकानों खोलने को लेकर फैसला डीएम पर छोड़ दिया है। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी (DM) जिले की परिस्थिति के अनुसार आबकारी विभाग को शराब की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दे सकते हैं।

यूपी के कई जिलों के जिलाधिकारियों के पास शराब की दुकान खोलने के लिए आबकारी विभाग की पत्रावली पहुंच गई है। यही कारण है कि आबकारी विभाग शराब की दुकानों को खोलने के लिए अनुमति दे सकते हैं।हालांकि चर्चा यह भी है कि शराब की दुकानों को बंद रखने का कोई औपचारिक आदेश जारी नही हुआ था इसीलिए एक-दो दिन में कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के साथ यह दुकानें खुल सकती है।

जिलाधिकारी ही लेंगे फैसला

आबकारी सूत्रों के मुताबिक कर्फ्यू का फ़ैसला करते वक्त सरकार की तरफ से आबकारी की दुकानें को बंद करने का कोई आदेश नहीं था। लेकिन पिछले कई दिनों से दुकानें बंद चल रही हैं। जिसकी वजह से दुकानदारों ने आपत्ति दर्ज करायी थी। एसोसिएशन ने भी आबकारी विभाग से दुकानों को खोलने की इजाजत देने के लिये कहा है। इसी क्रम में अपने विवेकाधीन फ़ैसले के तहत जिले के ज़िलाधिकारी शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त दे सकते हैं।

आबकारी संघ ने की थी मांग

गौरतलब है कि यूपी लिकर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मांगी थी। एसोसिएशन का कहना था कि बंदी की वजह से रोजाना 100 करोड़ का नुकसान हो रहा है। साथ ही उनका तर्क था कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन में भी दुकानों के बंद करने का कोई जिक्र नहीं है।

कमाई का लक्ष्य पूरा करने में जुटी सरकार

सरकार ने 2021-22 में आबकारी से 34,500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस साल आबकारी नीति में भी बदलाव किया गया है। 2020-21 में अनुमानित राजस्व 28,340 करोड़ रुपये के मुकाबले, 2021-22 के लिए अपेक्षित राजस्व 34,500 करोड़ रुपये है।

सरकार को दिए प्रस्ताव में आबकारी विभाग ने कहा है कि अप्रैल से शुरू हुए नए सत्र में शराब की विक्री रुकने से हर महीने करीब 29 करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान होगा जो प्रदेश आर्थिक संकट पैदा करेगा। इस भारी भरकम आमदनी को जारी करने के लिए सरकार ने संक्रमण के फैलाव को नजरअंदाज करते हुए शराब की बिक्री का आदेश जारी कर दिया।

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